डाक नियमावली वॉल्यूम 6 का भाग 3 | Postal Manual Volume 6 Part 3 in Hindi PDF Download

डाक नियमावली वॉल्यूम 6 का भाग 3 | Postal Manual Volume 6 Part 3 in Hindi PDF Download
डाक नियमावली वॉल्यूम 6 का भाग  3 | Postal Manual Volume 6 Part 3 in Hindi

विषय सूची

प्रधान पोस्टमैन (Head postman)

■ सामान्यतः बड़े प्रधान डाकघरों में वरिष्ठ पोस्टमैन को प्रधान पोस्टमैन बनाया जाता है। प्रधान पोस्टमैन का काम नगर उप डाकघर में नगदी पहुंचाना व खजाने से संबंधित आदि रहता है। प्रधान पोस्टमैन की यह जिम्मेदारी होती है कि यदि कोई पोस्टमैन अनुपस्थित है तो उसका कार्य संभाले।
■ प्रधान पोस्टमैन को अपने अधीनस्थ कनिष्ठ कर्मचारी से हुई छोटी-मोटी गलतियों की जांच करने का कार्य भी सौंपा जाता है। इसके अलावा मनी ऑर्डर के सत्यापन का कार्य भी प्रधान पोस्टमैन द्वारा कराया जा सकता है।
■ पोस्ट मास्टर यदि चाहे तो प्रधान पोस्टमैन को किसी अन्य डाकिए के साथ डाक वितरण या मनी ऑर्डर वितरण करने के लिए भेज सकता है, यदि कई सारे वितरण के लिए डाक वस्तु या मनीआर्डर रखा हो।

डाक व्यवसाय की जानकारी (Knowledge of Postal Business)

■ पोस्टमैन को डाक व्यवसाय जैसे अंतर्देशीय डाक शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क, मनी आर्डर शुल्क, बीमा शुल्क, फॉर्म भरने की जानकारी, बचत बैंक सम्बन्धी ज्ञान होना चाहिए ताकि वह पब्लिक को इस डाक व्यवसाय से सम्बंधित उत्पादों के बारे में जानकारी दे सकें. सभी डाकिये को गाइड दी जाती है जिसमें उसके कर्तव्यों के निर्वहन व डाक से सम्बन्धी कार्यों की जानकारी होती है. भारमुक्त होने पर गाइड को भारग्राही को दे दिया जाता है.

फॉर्म सप्लाई करना (Supply of form to be carried out)

■ गश्त में निकलने के दौरान पोस्टमैन को अपने साथ जरूरी फॉर्म की प्रतियाँ रखनी चाहिए ताकि पब्लिक को जरूरत पड़ने पर दे सकें.

टिकट बेचना (Sale of storms)

■ सम्बंधित कोषपाल से संपर्क करके डाक टिकट बेचने के लिए पोस्टमैन को अपने पास टिकट रखना चाहिए. बेचे गये टिकट के मूल्य के बराबर पुनः डाक टिकट रख लेना चाहिए, पोस्टमास्टर पोस्टमैन के डाक टिकट रखने के मूल्य में परिवर्तन कर सकता है.

पोस्टमैन पुस्तक (Postman book)

■ फॉर्म MS-86 पुस्तक: डाकिये के गश्त नगर या गाँव से अलग तक जाती है तो इस स्थिति में फॉर्म MS-27 के साथ-साथ फॉर्म MS-86 भी रखना होता है.
■ फॉर्म MS-27 पुस्तक: इसमें मनी आर्डर व अन्य भुगतान के वितरण की जानकारी लिखने होते हैं.
■ पोस्टमैन द्वारा उपयोग की पुस्तकों को वितरण विभाग में सुरक्षित रख देना चाहिए.

डाक वस्तुओं पर पता नोट करना (Address to be noted on postal article)

■ पोस्टमैन को सौंपी गयी डाक वस्तुओं पर दर्ज पता स्पष्ट समझ नहीं आ रहा हो तो उसे समझने योग्य अक्षरों में लिख देना चाहिए. एक पोस्टमैन किसी दूसरे पोस्टमैन के गश्त के डाक वस्तु का वितरण नहीं कर सकता, ऐसा करने के लिए डाक सहायक की अनुमति लेनी होती है.

ध्यान देने योग्य क्षतिग्रस्त डाक वस्तु (Damage article to be noticed)

■ पोस्टमैन की जिम्मेदारी है कि उन्हें वितरण के लिए सौंपे गये डाक वस्तुओं का भली-भांति से निरीक्षण करें, क्षतिग्रस्त डाक वस्तु की सूचना पोस्टमास्टर को दें. बीमित वस्तु की निरीक्षण व देखभाल सावधानीपूर्वक करना चाहिए.

डिलीवरी के लिए जारी रसीद (Receipt for article issued for delivery)

■ पोस्टमैन को 500 रूपये से अधिक अथवा कुल मिलाकर 1000 रूपये से अधिक के बीमा वाली डाक वस्तुओं के वितरण के लिए मनाही है. फिर भी अगर उन्हें इस कार्य के लिए सौंपा जाये तो इसकी सूचना पोस्टमास्टर को देनी चाहिए.
■ डाक वस्तुओं के वितरण व डिलीवरी के लिए रसीद RP-33 और RP-8 जारी किया जाता है, जिसमें हस्ताक्षर किया जाता है.

सूचना और नोटिस वितरण के लिए रसीद की किताब (Book of receipt for intimations and notices delivery)

■पोस्टमैन को अपने साथ RP-53 के अंतर्गत वितरण की गयी नोटिस व सूचनाओं की एक पुस्तक रखनी चाहिए.

वितरण के लिए निर्देश (Instruction for delivery)

■ पोस्टमैन के गश्त को नियत करने का कार्य पोस्टमास्टर करता है. पोस्टमैन से यह उम्मीद की जाती है कि वह केवल अपने ही गश्त के व्यक्तियों का डाक वितरण करें.

डिलीवरी करने से पहले डाक शुल्क लेना (Realization of postage before delivery)

■ प्रभार वाले डाक का वितरण प्राप्तकर्ता को तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वह डाक शुल्क अदा नहीं कर देता. प्राप्तकर्ता डाक शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं है लेकिन वह इसके बदले डाक लेने के लिए भी बाध्य नहीं है. अगर प्राप्तकर्ता डाक शुल्क नहीं देता तो पोस्टमैन को अधिकार है कि वह सम्बंधित डाक को वापस डाकघर ले जाएँ.

अनपढ़ व्यक्ति व पर्दानशीन महिलाओं को डाक वितरण (Delivery to illiterate addresses, Pardanashin woman)

■ अनपढ़ व्यक्तियों को सामान्य डाक बीमित डाक को छोड़कर, के वितरण करने से पहले डिलीवरी रसीद पर उनके अंगूठे का निशान लगवा लेना चाहिए तत्पश्चात पोस्टमैन द्वारा वेरीफाई करना चाहिए.
बीमा वस्तु के प्राप्तकर्ता के अनपढ़ होने की स्थिति में किसी वयस्क गवाह की उपस्थिति में डाक वस्तु का वितरण करना चाहिए.
■ पर्दानशीन महिलाओं के प्राप्तकर्ता होने की स्थिति में भी किसी वयस्क गवाह/एजेंट की उपस्थिति में उसी गवाह/एजेंट को डाक का वितरण करना चाहिए.

अवयस्कों को बीमित वस्तु का वितरण (Delivery of insured article addressed to minors)

■ अवयस्कों को बीमित वस्तु का वितरण उसके संरक्षक के समक्ष दोनों के हस्ताक्षर लेकर करना चाहिए. मनी आर्डर को भी संरक्षक के हस्ताक्षर के बाद ही वितरण करना चाहिए (नियम 123).

पागलों को मनी आर्डर या डाक वस्तुओं का वितरण (Payment of e-mo and delivery of registered
letters to lunatics)

■ ऐसे व्यक्ति को विकृत मानसिक अवस्था वाले है अथवा पागल है तो डाकघर चाहे तो ऐसे नाम के डाक वस्तुओं का वितरण उनके संरक्षक/प्रबंधक को कर सकता है (नियम 125).

ग्रामीण पोस्टमैन के कर्तव्य (Duties of village postman)

■ ग्रामीण पोस्टमैन का कर्तव्य भी एक पोस्टमैन की तरह ही होता है, बशर्ते ग्रामीण पोस्टमैन सम्बंधित अधीक्षक के आदेशानुसार कार्य करते हैं. ग्रामीण पोस्टमैन के पास फॉर्म M-53 होती है जिसमें उसके गश्त में पड़ने वाले गांवों की सूची दर्शित होती है. ग्रामीण पोस्टमैन GDS से आते हैं.

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