डाक, टिकट और स्टेशनरी का भुगतान, फ्रैंकिंग मशीन | Payment of Postage and Franking machine in Hindi

डाक, टिकट और स्टेशनरी का भुगतान, फ्रैंकिंग मशीन |डाक, टिकट और स्टेशनरी का भुगतान, फ्रैंकिंग मशीन | Payment of Postage and Franking machine in Hindi

डाक, टिकट और स्टेशनरी का भुगतान (Payment of Postage and Franking machine in Hindi): इस अध्याय में डाक, डाक टिकट और स्टेशनरी, फ्रैंकिंग मशीनों के पूर्व भुगतान की वांछनीयता के बारे में जानेंगे. इस अध्याय से सम्बंधित डाकघर गाइड भाग 1 (Post Office Guide Part 1 in Hindi) में दी गयी धाराएँ निम्नलिखित है –

  • धारा 9: डाक के पूर्व भुगतान की वांछनीयता
  • धारा 10: डाक टिकट और स्टेशनरी
  • धारा 11: फ्रैंकिंग मशीन से सम्बंधित है.
  • धारा 12: डाक का अग्रिम नकद भुगतान
  • धारा 13: ख़राब डाक टिकट
  • धारा 14: फर्जी डाक टिकट

डाक के पूर्व भुगतान की वांछनीयता (Desirability of prepayment of postage): डाकघर की यही कोशिश रहती है कि वे भुगतान किये गये डाक का जितना जल्दी हो सके वितरण करें. अगर किसी डाक का भुगतान (डाकभार) नहीं किया है अथवा अधूरा भुगतान किया है तो ऐसे वस्तुओं को रोक ली जाती है, इन्हें गैर-रजिस्ट्री डाक (ऐसा डाक जो रजिस्ट्री नहीं किया गया हो) के साथ भी नहीं बांटी जाती.

डाक टिकट और स्टेशनरी (postage stamps and stationery): भारतीय डाक अपने डाकभार का भुगतान सामान्यता डाक टिकट के रूप में करता है. डाक टिकट को प्राप्तकर्ता के पते तरफ कोने में चिपकाना चाहिए जो कि दायें के ऊपर 1 इंच छोड़कर पता लिखा जाता है. फर्जी डाक टिकट का निर्माण भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 263-क के अंतर्गत दंडनीय अपराध है.

Payment of Postage and Franking machine in Hindi

■ भारतीय डाक कुछ सामग्री जैसे अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड और लिफाफे आदि बेचने के लिए जारी करता है. भारत सरकार के राजस्व मुद्रांक (revenue stamp) को भी डाकघर बेचता है लेकिन इसे डाक का भुगतान करने के लिए प्रयोग नहीं करता. डाक का भुगतान फ्रैंकिंग मशीन के स्टाम्प से या नकदी देकर भी कर सकते हैं.

■ भारत के कुछ चुनिन्दा प्रधान डाकघरों में फिलाटेलिक ब्यूरो (Philatelic Bureau) की स्थापना डाक टिकट संग्रहकर्ता की आपूर्ति के लिए की गयी है. डाक के विदेशों के आर्डर भारतीय फिलाटेलिक ब्यूरो बॉम्बे जीपीओ (General Post Office) द्वारा निपटान किये जाते हैं.

फ्रैंकिंग मशीन (Franking Machine): फ्रैंकिंग मशीन एक डाक स्टाम्प छापने का मशीन है जो निजी व शासकीय दोनों प्रकार के डाक वस्तुओं में डाक शुल्क सहित स्टाम्प लगाने के लिए प्रयोग किया जाता. फ्रैंक की गयी वस्तुयों पर पृथक से डाक टिकट चिपकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती.

■ RMFS का फुल फॉर्म Remotely Managed Franking System होता है. फ्रैंकिंग मशीन का प्रयोग करने के लिए डाक विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता है. फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस मंडल अध्यक्ष (डिवीज़न हेड) प्रदान करता है, जोकि पांच वर्ष के लिए वैध (valid) होती है. प्रवर अधीक्षक मंडल अध्यक्ष होते हैं. शासकीय फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस पोस्टमास्टर जनरल (PMG) जारी करता है.

■ लाइसेंस देने वाले अधिकारी मंडल अध्यक्ष अथवा पोस्टमास्टर जनरल लाइसेंस में दो सम्बंधित कार्यलयों का उल्लेख करेगा जिसमें एक कार्यालय कम से कम लोअर चयन ग्रेड (LSG) लेवल का हो.

■ फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस शुल्क 375 रूपये और लाइसेंस वैधता अवधि के 11 माह पूर्व नवीनीकरण कराने पर नवीनीकरण शुल्क भी 375 रूपये है अन्यथा 475 रूपये नवीनीकरण के लिए भुगतान करना होगा.

■ फ्रैंकिंग मशीन पर दो प्रकार की डाई होती है – 1) मूल्य डाई (Value Die), 2) लाइसेंस डाई (Licence Die). डाई एक प्रकार का छाप का डिजाईन है जोकि अलग-अलग आकृति के छाप अंकित होती है.

■ फ्रैंकिंग मशीन तीन प्रकार के व्यवसाय के लिए जारी किया जाता है –

  1. व्यक्तिगत
  2. व्यावसायिक
  3. विभागीय
व्यक्तिगत और व्यावसायिक लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं लेकिन विभागीय लाइसेंस के लिए आवेदन हेतु डाकघर जाना होगा.

■ शुरू में फ्रैंकिंग मशीन को 2000 रूपये से रिचार्ज किया जाता है. इसके बाद कम से कम 1000 रूपये और अधिकतम जितना रूपये का हो रिचार्ज किया जा सकता है.

■ किसी डाक पत्र या पार्सल में फ्रैंकिंग मशीन की चमकीले नीले रंग (bright blue color) की कम से कम दो जगह छाप होनी चाहिए तभी वह डाक वैध माना जायेगा.

■ डाक महानिदेशक द्वारा अनुमति प्राप्त फर्म से ही फ्रैंकिंग मशीन को खरीद सकते हैं. मशीन की रखरखाव की जिम्मेदारी फर्म और लाइसेंसधारी की होगी. लाइसेंसधारी को यह यह अनुमति देनी होगी कि विभाग का कोई भी प्राधिकृत अधिकारी मशीन का कभी भी औचक निरीक्षण कर सकेगा.

■ फ्रैंकिंग मशीन में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो लाइसेंसधारी इसका प्रयोग करना बंद करेगा और इसे सुधरवाने के लिए डाकघर ले जायेगा.

■ फ्रैंकिंग मशीन के प्रयोग करने की जगह परिवर्तन करना हो तो इसकी पूर्व सूचना मंडल प्रमुख और सम्बंधित डाकघर को देनी होगी.

■ अगर फ्रैंकिंग मशीन के छाप में त्रुटी हो और इसे डाक विभाग को तीन महीने पूर्व बता दिया हो तो अंकित मूल्य का पांच प्रतिशत की डिस्काउंट में दिया जायेगा.

■ सर्किल अध्यक्ष बिना कोई कारण के कभी भी हो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस रद्द (cancel) कर सकते हैं. मुख्य पोस्टमास्टर जनरल (CPMG) सर्किल अध्यक्ष होते हैं.

■ फ्रैंक किये डाक वस्तु पर विज्ञापन देने की भी सुविधा है लेकिन इसके लिए मंडल अध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी. फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से वही विज्ञापन दी जा सकती है जो लाइसेंसधारी के व्यापार से सम्बंधित हो. विज्ञापन डाक वस्तु के बाएं कोने पर होने चाहिए. विज्ञापन के जितना चाहे वाक्य मंजूर कराया जा सकता है लेकिन डाक वस्तु पर एक से अधिक वाक्य नहीं छाप सकते. विज्ञापन वाक्य में परिवर्तन मंडल अध्यक्ष की अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता.

■ फ्रैंकिंग मशीन की लेखा जोखा के लिए दो रजिस्टर रखने होंगे, जिसमें एक तो लाइसेंसधारी के पास और दूसरा सम्बंधित डाकघर के पास होगा, रजिस्टर में रीडिंग की एंट्री की जाएगी. मशीन को सुधरवाने के लिए ले जाने से पहले उसमें लगे डाई को निकालने के लिए दैनिक डाकेट रजिस्टर का प्रयोग करते हैं.

■ मुख्य/प्रधान डाकघर फ्रैंकिंग मशीन से सम्बंधित चार प्रकार के रजिस्टर रखेंगे – लाइसेंसधारकों की सूची से सम्बंधित रजिस्टर, अग्रिम भुगतान एंट्री वाला रजिस्टर, मशीन के लेजर रिकॉर्ड वाला रजिस्टर, फ्रैंकिंग मशीन के रीडिंग रिकॉर्ड दर्शाने वाला रजिस्टर.

■ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंसधारी खिड़की वितरण टिकट भी जारी कर सकता है.

■ शासकीय फ्रैंकिंग मशीन के रीडिंग को PRI (Public Relation Inspector) के समान पद या इससे ऊँचे पद के समक्ष विभाग के भवन/मैदान/काउंटर में ही रहकर रिसेट किया जायेगा.

■ शासकीय फ्रैंकिंग मशीन के नीचे दो सीसे की सील लगी होती है जिसमें से एक सील PMRO (Program Management Resident Officer) की और दूसरी सील सम्बंधित विभाग/मंत्रालय के डिस्पैच विभाग के राजपत्रित अधिकारी की होगी.

■ डाक विभाग के डिस्पैच विभाग के राजपत्रित अधिकारी प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्यदिवस को फ्रैंकिंग मशीन की जाँच करता है और महीने के अंतिम तारीख तक मशीन की रीडिंग सम्बंधित सर्टिफिकेट लाइसेंसधारी को देता है.

■ दैनिक डाकेट से सम्बंधित मशीन की लेजर की एंट्री महीने में एक बार पोस्टमास्टर/नायब पोस्टमास्टर/उप पोस्टमास्टर द्वारा की जनि चाहिए.

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