सरकारी डाक वस्तुएं (Official Postal Articles in Hindi): डाकघर गाइड भाग 1 (Post Office Guide Part 1) के खंड तीन में धारा 198 से 207 तक सरकारी डाक वस्तुएं (Official Postal Articles) से सम्बंधित है.
Official Postal Articles in Hindi
■ सरकारी कर्मचारी जो शासकीय डाक टिकट का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है और डाक वस्तु पर ‘भारत शासन सेवार्थ‘ लिखने के लिए प्राधिकृत है तो ऐसे कर्मचारी की पद नाम की मोहर और हस्ताक्षर डाक वस्तु के बाएं कोने में होने चाहिए.
■ यदि डाक वस्तु के बाएं कोने में सम्बंधित अधिकारी के हस्ताक्षर या पदनाम की सील मोहर न लगी हो तो ऐसे डाक को डाकभार के लिए अमान्य माना जाता है व इसे वितरण भी नहीं किया जाता.
■ शासकीय पार्सल पर पहले ही डाक का भुगतान है, बिना भुगतान किये गये पार्सल का वितरण रोक लिया जाता है. अदत्त पत्र कार्ड और पोस्ट कार्ड में जो भी कमी हो उसी राशि को लिया जायेगा.
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■ कोई सरकारी कर्मचारी स्थानीय अधिकारी या जनकल्याण से सम्बंधित समिति के अध्यक्ष या सचिव के रूप में डाक वस्तु पर ‘भारत शासन सेवार्थ’ का प्रयोग नहीं कर सकेगा. बल्कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी स्थानीय या जनकल्याण से सम्बंधित समिति के अध्यक्ष या सचिव को पत्र भेजता है तो इसमें ‘भारत शासन सेवार्थ’ का उपयोग कर सकेगा.
■ डाकभार या डाक का भुगतान करने की राशि लिखे हुए डाक को विभागीय अदत्त डाक या भारत शासन सेवार्थ डाक के अंतर्गत वितरण किया जाये तो ऐसे डाक पर पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे.
■ शासकीय डाक वस्तु पर सामान्य डाक टिकट लगाकर पोस्ट किया जाता है तो इसे डाकघर वितरण के लिए रख लेगा लेकिन वहां के डाकघर के प्रभारी (पोस्टमास्टर) के ध्यान में लाया जायेगा. बार-बार यही गलती करने पर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल या सर्किल अध्यक्ष के ध्यान में लाया जायेगा.
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