पैकिंग, सीलिंग, पोस्टिंग और डाक टिकट चिपकाने के सामान्य नियम | Packing, Sealing, Posting in Hindi

पैकिंग, सीलिंग, पोस्टिंग और डाक टिकट चिपकाने के सामान्य नियम (General Rules for Packing, Sealing, Posting and Pasting Stamps): डाकघर गाइड भाग 1 (Post Office Guide Part 1 in Hindi) में धारा 15 पैकिंग, धारा 16 सीलिंग, धारा 17 पोस्टिंग और धारा 23 डाक टिकट चिपकाने से सम्बंधित है.
■ सिक्का, अमूल्य रत्न, सोने-चांदी, मुद्रा या नकदी आदि कीमती वस्तुएं सामान्य डाक से नहीं भेजे जा सकते, इन्हें बीमाकृत अंतर्देशीय डाक से ही भेजे जा सकते हैं. सोना-चांदी में केवल आभूषण व इससे बने अन्य वस्तुएं आयेंगे परन्तु सिक्के को इसमें शामिल नहीं किया जाता.
■ प्राप्तकर्ता के पते वाली तरफ दायीं ओर ऊपर कोने में डाक टिकट चिपकाना चाहिए.
■ एक वैध डाक वस्तु वह है जिसमें कम से कम दो डाकघरों की सील मोहर लगी हुई हो, एक भेजने वाले डाकघर के और दूसरा प्राप्त करने वाले डाकघर के.
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पैकिंग, सीलिंग, पोस्टिंग और डाक टिकट चिपकाने के सामान्य नियम (General Rules for Packing, Sealing, Posting and Pasting Stamps) से सम्बंधित अधिक जानकारी व विभागीय परीक्षा की तैयारी के लिए पीडीएफ बुक डाउनलोड कीजिये यहाँ क्लिक करें.

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