Postal Manual Volume 6 in Hindi Part 1 & 3 PDF Notes: डाक नियमावली वॉल्यूम 6 का भाग 1 प्रधान डाकघर से सम्बंधित है. इस भाग में प्रधान डाकघर कार्यों व जिम्मेदारी का उल्लेख है और यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों प्रधान डाकपाल (प्रधान पोस्टमास्टर), प्रधान डाकिया, डाकिया, डाक सहायक, कोषपाल आदि सभी कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश इस “ डाक नियमावली वॉल्यूम 6 का भाग 1 & 3 (Postal Manual Volume 6 in Hindi Part 1 PDF Notes)” में दिए गए हैं.
डाक विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षा में इस भाग से कई सारे प्रश्न बनाते हैं, इसलिए अगर आप भी पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा देते हैं तो Postal Manual Volume 6 in Hindi Part 1 & 3 PDF Notes जरुर डाउनलोड कर लेना चाहिए.
GDS Book (पुस्तक) –
Postal Manual Volume 6 in Hindi Part 1 Notes
■ किसी ग्राहक के फॉर्म आदि भरने के लिए व्यक्तिगत रूप से डाक सहायक कोई फीस नहीं ले सकता.
■ फॉर्म MS-42 जनता की सूचना के लिए चिपकाये गये नोटिस फॉर्म है.
■ उपडाकघरों में नगदी विभाग न होने की स्थिति में नायब डाकपाल कोषपाल का जिम्मेदारी संभालता है.
■ फॉर्म MS-12 – सहायक वर्ग कर्मचारियों के नाम की सूची है जो प्रधान डाकघर में कार्य करते हैं.
■ फॉर्म S-37 – डाकघर में एक से अधिक सहायक कर्मचारी होने पर बनाये जाने वाले उपस्थिति रजिस्टर
■ फॉर्म M-52 – उपसंभागीय निरीक्षक द्वारा तैयार की गयी छटाई सूची
■ पोस्टमैन जनता को डाक वस्तु वितरण करने के अलावा कोई विज्ञापन अथवा सूचना नहीं दे सकता.
■ किसी डाक के पुनःप्रेषण सेवा का दुरूपयोग होने की स्थिति में पोस्टमास्टर इसकी सूचना सर्किल प्रमुख को देना चाहिए और उनसे प्राप्तकर्ता से रसीद मांगने का अधिकार मांगना चाहिए.
■ अनजान व्यक्तियों का डाकघर के किसी कार्यों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है चाहे वह डाकघर के कर्मचारियों के रिश्तेदार ही क्यों न हो.
■ कर्मचारी को प्रदान की गयी सील व मोहर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से सम्बंधित कर्मचारी की है.
■ विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाने वाले बिना भरे हुए फॉर्म की सुरक्षा की जिम्मेदारी पोस्टमास्टर की है.
■ नकदी रखने के लिए प्रत्येक डाकघर में एक लोहे के बॉक्स प्रदान की जाती है. यदि सर्किल प्रमुख चाहे तो आदेश देकर दो लोहे के बॉक्स रखने कह सकता है.
■ लोहे के बॉक्स पर दो ताले लगे होते हैं, जिनमें एक ताले की चाबी पोस्टमास्टर के पास और दुसरे की कोषपाल के पास रहती है.
■ सर्किल प्रमुख चाहे तो प्रधान डाकघर में चौकीदार रखने की व्यवस्था कर सकता है.
■ सर्किल प्रमुख प्रत्येक माह एक परिपत्र जारी करते हैं. जिसकी अभिरक्षा अवधि तीन वर्ष होती है.
■ दस्तावेजों / रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की अवधि –
मासिक सांख्यिकी सार व रजिस्टर – 3 वर्ष
पोस्टमास्टर की आदेश पुस्तक – 3 वर्ष
स्टॉक डिपो से प्राप्त हुए वस्तु- 3 वर्ष
पत्राचार रजिस्टर – 3 वर्ष
वरिष्ठता पद की सूची – सूची जारी होने की 3 वर्ष तक
पहचान कार्ड से सम्बंधित – कार्ड की समाप्ति तिथि से 18 माह तक
स्टॉक पुस्तक – 10 वर्ष
मृत कर्मचारी से सम्बन्धी रिकॉर्ड – मृत्यु के 2 वर्ष तक
सेवानिवृत्त कर्मचारी से सम्बन्धी रिकॉर्ड – सेवानिवृत्त के 5 वर्ष तक
अशक्तता पेंशन लेकर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी की रिकॉर्ड – सेवानिवृत्त के 25 वर्ष तक अथवा उनके मृत्यु के 3 वर्ष तक
अनुशासनिक कार्यवाही कर पदमुक किये कर्मचारी की रिकॉर्ड – पदमुक्त होने के 6 वर्ष तक
■ डाकघर के गोपनीय रिकॉर्ड और डाकघर लोगो लगे दस्तावेजों को जलाकर नष्ट करना चाहिए.
■ फॉर्म MS-7 – एक कर्मचारी द्वारा दुसरे कर्मचारी को थैला सौंपने पर दिए जाने वाले पावती रजिस्टर. यह रजिस्टर पोस्टमास्टर के पास रहती है.
■ नकदी थैले दो प्रकार के होते हैं – चमड़े की और कपड़े की. 100 रूपये तक की नकदी को कपड़े की नकदी थैले में और 100 से अधिक की नकदी को चमड़े की थैले में भेजते हैं.
■ डाक से भेजे गये नकदी, डाक टिकट, कूपन आदि बंद थैले में होना चाहिए.
■ चमड़े के थैले में ताला और सील लगाने की व्यवस्था होती है, जिसे उप लेखा सहायक की उपस्थिति में कोषपाल द्वारा लगाया जाता है.
■ नकदी सील न होने पर तारीख सील का इस्तेमाल किया सकता है.
■ प्रधान डाकघरों में नकदी कैसे भेजा जाये यह व्यवस्था सर्किल प्रमुख करता है. नकदी के आदान-प्रदान करने वाले प्रधान डाकघर किसी अधीक्षक के कार्यक्षेत्र में है तो नकदी भेजने की व्यवस्था अधीक्षक करता है.
■ नकदी थैला भेजने की प्रक्रिया –
डाक से भेजे जाने वाले नकदी थैले को पोस्टमास्टर अथवा उपपोस्टमास्टर के समक्ष बंद किया जायेगा.
थैले पर नकदी सील लगाया जायेगा.
थैले का वजन, नकदी आदि पावती पर लिखा जायेगा.
रजिस्ट्री थैले के अन्दर डालकर सम्बंधित डाकघर को भेज दिए जायेगा.
■ फॉर्म ACG-31 – लेखा बंडल में रखे अन्तर्वस्तुओं की सूची
■ नकदी थैले और बकाया आदि की रिपोर्ट महीने की प्रथम तारीख को भेजना चाहिए.
■ अवर्गीकृत रसीदों की सूची महीने के एक से 16 तारीख के बीच भेजी जानी चाहिए.
■ एक्सपायरी मनी आर्डर की सूची – महीने के 16 तारीख तक भेज देनी चाहिए.
■ व्यावसायिक जवाबी सेवा का परमिट जिसकी शुल्क 200 रूपये है, संभागीय प्रमुख जारी करता है.
■ बड़े शहरों में 500 और छोटे में 30 अंतर्देशीय पैकेट (गैर रजिस्ट्री) पोस्ट करने वाले को डाकभार का अग्रिम भुगतान करने की छूट दी जा सकता है.
■ सेना डाकघर की तारीख लगी डाक वस्तुओं पर वितरण के समय कोई शुल्क नहीं लिया जाता.
■ फॉर्म MS-1 – पोस्टमास्टर की आदेश पुस्तक
■ फॉर्म MS-2 – त्रुटी पुस्तक
■ बागानी करने वाले के डाक का वितरण उनके द्वारा नियुक्त सन्देशवाहक को किया जा सकता है.
■ वर्ष में एक बार संभागीय प्रमुख को उपडाकघर का निरीक्षण करना चाहिए.
■ प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर का निरीक्षण संभागीय प्रमुख अथवा डायरेक्टर को वर्ष में एक बार करना चाहिए और हर छः महीने में बैलेंस जांचना चाहिए.
■ MS-85 – ग्राम पोस्टमैन का रजिस्टर
■ MS-86 – ग्राम पोस्टमैन का गश्त रजिस्टर
■ पोस्टमास्टर द्वारा नायब पोस्टमास्टर के कार्यों की कमी की सूचना अधीक्षक को और शाखा पोस्टमास्टर के कार्यों की कमी की सूचना निरीक्षक को देता है.
■ डाक टिकटों के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पोस्टमास्टर की है.
■ भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक से डाक टिकट प्राप्त किया जाता है.
■ CPT-1 – प्रथम श्रेणी डाकघर में रखे जाने वाले शिकायत रजिस्टर
■ MS-94 – शिकायत व सुझाव पुस्तक
■ MS-104 – प्रधान डाकघर और उपडाकघर में रखे जाने वाले सूचना पुस्तक
■ प्रधान डाकघर के डाक सेवा से सम्बन्धी पुस्तकों को सुरखित रखने की जिम्मेदारी प्रधान पोस्टमास्टर की है.
■ MS-6(A) – जनता के साथ कार्य का समय, अधीक्षक द्वारा जारी किया जाता है.
■ MS-12 – डाक के वितरण और प्रेषण का समय, अधीक्षक द्वारा जारी किया जाता है.
■ MS-6(C) डाक निरीक्षक द्वारा जारी किया गया फॉर्म जिसमें शाखा डाकघरों के कार्यों का समय दर्शित रहती है.
■ वेतन-भत्ते सम्बंधित सूचना अधीक्षक को अगले महीने के पांच तारीख तक भेज दिया जाता है.
Postal Manual Volume 6 Part 1 & 3 in Hindi PDF Notes डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें. विभागीय परीक्षा की तैयारी के लिए नोट्स बुक डाउनलोड करने के लिए ऊपर लिंक पर क्लिक करें.