डाक नियमावली वॉल्यूम 5 | Postal Manual Volume 5 in Hindi for Postman Exam: वैसे तो डाक नियमावली वॉल्यूम 5 में बहुत सारे परिभाषाएं दी गयी है लेकिन हम यहाँ उन्ही परिभाषाओं का उल्लेख करेंगे जो GDS to Postman Mail Guard परीक्षा के सिलेबस में है. जो निम्नलिखित है –
■ प्रधान डाकघर (Head Post office): प्रधान डाकघर के क्षेत्रान्तर्गत उपडाकघर व शाखा डाकघर आते है. उपडाकघर व शाखा डाकघर के लेखों का लेखा-जोखा प्रधान डाकघर में होता है. प्रधान डाकघर के प्रभारी पोस्टमास्टर कहलाते हैं.
■ उपडाकघर (Sub Post Office): ऐसा डाकघर जो प्रधान डाकघर के अंतर्गत कार्य करता हो और इसका लेखा-जोखा प्रधान डाकघर में होता है. उपडाकघर का प्रभारी उपडाकपाल होता है. प्रधान डाकघर स्थित नगर में उपडाकघर हो तो ऐसे उपडाकघर को नगर उपडाकघर कहते हैं.
GDS Book (पुस्तक) –
■ शाखा डाकघर (Branch Post Office): ऐसा डाकघर जिसके लेखों का लेखा-जोखा प्रधान डाकघर अथवा उपडाकघर में हो. शाखा डाकघर के प्रभारी शाखा डाकपाल होते हैं. प्रधान डाकघर स्थित नगर में शाखा डाकघर हो तो ऐसे शाखा डाकघर को नगर शाखा डाकघर कहते हैं.
■ डाक थैले (Mail Bag): डाक थैले के अन्दर सभी प्रकार के थैले रहते हैं, जिसमें रजिस्ट्री थैले भी होते हैं जिसमें सिर्फ रजिस्ट्री वस्तुएं रखा जाता हैं. डाक थैले में गैर रजिस्ट्री वस्तुएं, पत्र, पोस्टकार्ड, पार्सल, बुक पैकेट आदि रहते हैं. डाक थैले अपेक्षित थैले होते है. डाक थैले तीन प्रकार के होते हैं –
- छटाई डाक थैले
- स्टेशन डाक थैले
- संयुक्तडाक थैले
लेखा कार्यालय व उपडाकघर के बीच भेजे जाने वाले नकदी थैले को रजिस्ट्री थैले के अन्दर रखा जाता है. नकदी थैले पर नकदी सील और रजिस्ट्री थैले पर बीमित सील लगाया जाता है. इन दोनों थैलों को डाक थैले के अन्दर रखकर बंद किया जाता है और ऊपर ‘F’ का चिन्ह लगा दिया जाता है.
■ मनी आर्डर जाँच पर्ची: मनी आर्डर बण्डल बनाने के लिए सफेद या बादामी रंग के कागज में लाल स्याही प्रिंटेड जाँच पर्ची का उपयोग किया जाता है.
■ मुख और सम्मुखन (Face and Facing): मुख का मतलब है पत्र के ऊपर वाला भाग जिस तरफ पता लिखा जाता है. सम्मुखन का मतलब है पत्रों को मुख वाले भाग को ऊपर रखकर व्यवस्थित करना.
■ गश्त (Beat): डाकघर नियमावली वॉल्यूम 5 के अनुसार रेल डाक सेवा के अंतर्गत वह सेक्शन या अनुभाग जिसमें रेल व स्टीमर मार्ग पड़ता हो, वहां कार्य किया जाता है, गश्त कहलाता है.
■ शिविर पत्राचार (camp correspondence): वह पत्र जो दौरे पर गए अधिकारीयों को भेजें जाते हैं अथवा जिस पत्र के ऊपर कैंप लिखा होता है.
■ विलम्ब व अति विलम्ब पत्र (late letters and too late letters): विलम्ब हो चुके ऐसे पत्र जिन पर विलम्ब शुल्क लगाकर पत्र पेटी में डाला जाता है, विलम्ब पत्र कहलाता है. ऐसे पत्र जो विलम्ब होने के बावजूद विलम्ब शुल्क अदा नहीं किया है, ऐसे पत्रों को अतिविलाम्ब पत्र कहते हैं. अति विलम्ब पत्रों के ऊपर ‘विलम्ब शुल्क अदा नहीं किया‘ का मोहर लगा दिया जाता है.
■ गलत भेजा गया व गलत पते पर भेजे गये पत्र (Mis-send and mis-directed article): प्रेषक कार्यालय द्वारा गलती से पाने वाले कार्यालय के बजाय किसी अन्य कार्यालय को भेज दिया जाता है, ऐसे पत्र गलत भेजा गया पत्र है. अगर प्रेषण कार्यालय पत्र पर लिखे पते को अंग्रेजी में गलत लिख दिया जाये तो ऐसे पत्र गलत पते पर भेजे गये पत्र है.
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